1. आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?
UIDAI के अनुसार, आप अपने आधार कार्ड में नाम को 3 बार बदल सकते हैं। यह सुविधा केवल उन्हीं मामलों में दी जाती है जहां वास्तविक परिवर्तन हुआ हो, जैसे:
Contents
- वर्तनी सुधार (Spelling Correction)
- कानूनी रूप से नाम बदलना
- शादी के बाद नाम में बदलाव
ध्यान दें:
- हर बार नाम बदलने के लिए आपको प्रमाण के तौर पर वैध दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- गलत जानकारी देने पर आपका अनुरोध रद्द किया जा सकता है।
2. आधार कार्ड में पता कितनी बार बदल सकते हैं?
UIDAI ने पते में बदलाव के लिए कोई विशेष सीमा नहीं रखी है। आप पते को आवश्यकता अनुसार अपडेट कर सकते हैं, जैसे:
- नई जगह पर शिफ्ट होने पर
- परिवार के किसी सदस्य के आधार से लिंक करने पर
महत्वपूर्ण बात:
- पता बदलने के लिए एक वैध पता प्रमाण (जैसे बिजली बिल, पानी बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि) आवश्यक है।
- पते में बदलाव करने के लिए UIDAI पोर्टल या नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं।
3. नाम और पता बदलने की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया
- UIDAI की वेबसाइट पर जाएं।
- “My Aadhaar” सेक्शन में “Update Your Aadhaar” विकल्प चुनें।
- लॉगिन करने के लिए अपना आधार नंबर और OTP दर्ज करें।
- “Name” या “Address” अपडेट विकल्प चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाएं।
- आधार अपडेट फॉर्म भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
- पावती पर्ची (Acknowledgment Slip) लें।
4. नाम और पते में बदलाव के लिए जरूरी दस्तावेज़
नाम बदलने के लिए
- जन्म प्रमाण पत्र
- शिक्षा प्रमाण पत्र
- कानूनी दस्तावेज़ (शादी का प्रमाण पत्र, कोर्ट ऑर्डर)
पता बदलने के लिए
- बिजली या पानी का बिल
- रेंट एग्रीमेंट
- बैंक पासबुक
- परिवार के किसी सदस्य का आधार
5. बदलाव के लिए लगने वाला समय
आधार में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने में आमतौर पर 5-7 कार्यदिवस लगते हैं। आप अपनी अपडेट रिक्वेस्ट की स्थिति UIDAI की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर से ट्रैक कर सकते हैं।